भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए INCOME TAX दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। वर्तमान मानदंडों के अनुसार, जो लोग पिछले वर्ष में अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे, वे अब 30 जून 2020 से पहले ऐसा कर सकते हैं । इससे पहले इसके लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन थी। यह फैसला देश में चल रहे कोरोनावायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण लॉकडाउन मोड में नीचे जाने के बाद लिया गया था ।
विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज दर को भी 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। यहां सरकार द्वारा लागू परिवर्तन में से कुछ हैं:
1.वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आईटीआर की समय सीमा 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई
2.विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर 12% से संशोधित 9%|
3.मार्च, अप्रैल और मई के लिए GST RETURN की समय सीमा 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है|
4.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों से कोई ब्याज या देर से जीएसटी फाइलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा |
5.बड़ी कंपनियों को देर से GST FILING के लिए कम दर या जुर्माना शुल्क लिया जाएगा|
6.करदाताओं द्वारा किसी भी अनुपालन और प्रलेखन के लिए नियत तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ादी गई हैं|
- Instant PAN through Aadhaar
- Tax Calculator FY 2020-21
- Link Aadhaar
- e-Pay Tax | Challans
- e-Verify Return
- View Form 26AS(Tax Credit)
- ITR Status
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